महासमुन्द
![बेटा नहीं होने पर पत्नी को किया प्रताडि़त, खुदकुशी बेटा नहीं होने पर पत्नी को किया प्रताडि़त, खुदकुशी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/171974546604.jpg)
पति को 7 साल की सजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 30 जून। बेटा नहीं होने पर पत्नी को प्रताडि़त कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति को 7 साल की सजा सुनाई गई है।
आरोप दोष सिद्ध होने पर प्रधान सत्र न्यायाधीश अनिता डहरिया ने मृतका के पति बेमचा निवासी 45 वर्षीय साधुराम मालेकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास की सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगा।
अभियोजन के अनुसार आरोपित साधुराम विवाह के बाद अपनी पत्नी को केवल लडक़ी होने और बेटा नहीं होने का ताना देकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करता था। इसके कारण उसकी पत्नी अनिता मालेकर ने 26 मार्च 2022 को महासमुंद व अरंड रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन से कटकर जान दे दी थी। डबल डायमंड ट्रेन के गार्ड तथा लोको पायलट ने अरंड रेलवे स्टेशन को सूचना दी कि 30-35 वर्ष की महिला जो लाल साड़ी पहनी थी, अचानक पटरी पर आकर लेट गई।
स्टेशन अधीक्षक अरंड की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पति द्वारा प्रताडि़त किए जाने का मामला सामने आने पर पुलिस ने धारा 306 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट को सौंपा था।