महासमुन्द

प्रताडऩा से तंग खुदकुशी, पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज
25-Jul-2024 2:08 PM
प्रताडऩा से तंग खुदकुशी, पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 25 जुलाई।
बीते साल पत्नी की प्रताडऩा से तंग आकर एक व्यक्ति ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अगस्त में हुए इस मामले में जांच के बाद तुमगांव पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2023 को तुमगांव पुलिस को गुडरूडीह जंगल जाने के रास्ते में एक मोटर सायकल के पास पेड़ के डंगाल पर लटकती हुई लाश मिली थी। बताया गया कि उक्त व्यक्ति ने सफेद रंग के लुंगी को फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। 

मृतक की पहचान भेषेज वर्मा पिता तेजेश्वर निवासी मटिया थाना विधानसभा रायपुर के रूप में हुई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि 2 मई 2023 को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार शीतल वर्मा के साथ भेषेज वर्मा का विवाह हुआ था। विवाह के बाद दोनों पति-पत्नी में आपसी मन मुटाव तथा लड़ई-झगड़ा होता था। इस संबंध में सुसाइड नोट, पेन ड्राइव में खुलास हुआ। 

जानकारी के अनुसार दोनों की शादी के बाद परिवार में खटपट हुई तो परिवार की सहमति से दोनों पति-पत्नी मटिया से खरोरा जाकर किराए के मकान में रहते थे। वहां भी दोनों के बीच विवाद होता था। इसके बाद 1 मार्च 2023 को भेषेज वर्मा खरोरा से मटिया आकर अपने माता-पिता के साथ रहने लगा और 2 मार्च 2023 को दुकान जा रहा हूं कहकर निकला, जो घर वापस नहीं आया। उसका फ ोन भी बंद था। इसके बाद भेषेज के परिवार वालों ने 3 अगस्त 2023 को खरोरा थाना जाकर अपना बयान देकर वापस घर आ गए थे, तभी तुमगांव पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि भेषेज वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 

पुलिस ने बताया कि शीतल वर्मा के मानसिक प्रताडऩा के कारण उसके पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 10 अगस्त 2023 को मृतक की बहन देविका वर्मा को ग्राम खरोरा के किराए के मकान में बल्ब निकालते समय एक सुसाइड लेटर मिला। जिसमें भेषेज ने शीतल वर्मा की प्रताडऩा से दुखी होकर आत्महत्या करना लिखा था। जिसे 13 अगस्त 2023 को दशकर्म के दिन परिवार के सदस्यों को दिखाकर एक वीडियो का पेन ड्राइव जिसमें मृतक ने अपनी पत्नी की प्रताडऩा से दुखी होना बताया, पुलिस को दिया। पुलिस ने मामले में संपूर्ण मर्ग जांच के बाद प्रथम दृष्टया आरोपी शीतल वर्मा के विरूद्ध धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
 

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