महासमुन्द
मृतक के निकटतम वारिसानों को 25-25 हजार मंजूर
27-Jul-2024 2:21 PM
महासमुंद, 26 जुलाई। कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त प्रभात मलिक ने सडक़ दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में दो मृतकों के निकटतम वारिसान के लिए 25-25 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
इनमें पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम डिघेपुर निवासी अजतराम ठाकुर की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी दुकाला बाई एवं महामसुंद विकासखण्ड के ग्राम गढ़सिवनी निवासी राजा विश्वकर्मा की मृत्यु होने पर उनके पिता रेखलाल विश्वकर्मा के लिए 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।