महासमुन्द
![2 करोड़ तक का ऋण बैंक से ले सकते हैं किसान 2 करोड़ तक का ऋण बैंक से ले सकते हैं किसान](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1609687437_1608554618_1593157936G_LOGO-001.jpg)
महासमुन्द, 3 जनवरी। केंद्र सरकार की कृषि अवसंरचना निधि एआईएफ योजना के तहत हितग्राही किसान 2 करोड़ तक का ऋण अधिकतम 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर बैंक से ले सकते हैं साथ ही उस पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज अनुदान भी मिलेगा।
अधिस्थगन अवधि हर परियोजना के लिए अलग-अलग होगी और यह न्यूनतम छह महीने और अधिकतम दो साल होगी। उपखंड अधिकतम सात साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। जिसमें अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।
नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राथमिक कृषि साख समितियां पैक्स विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, किसान, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, केंद्रीय या राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक, निजी भागीदारी परियोजनाएं ले सकते हैं। इस योजना के तहत ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं, गोदामों, पैकेजिंग इकाइयां, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन, रसद सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, पकाने वाली मंडी, वैक्सिंग इकाइयां जैसे परियोजनाएं लाभ ले सकते हैं।