महासमुन्द
![मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना के आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 तक मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना के आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 तक](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1609687700_1608554618_1593157936G_LOGO-001.jpg)
महासमुन्द, 3 जनवरी। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्व.रोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए, तथा व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रूपए तक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षण्कि योग्यता 08 कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष आरक्षित वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक न हो, किसी भी बैक का ऋण चुककर्ता न हो तथा भारत एवं राज्य शासन के योजनांतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो ऐसे आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुन्द मेें नि:शुल्क में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की संशोधित अंतिम तिथि 12 जनवरी तक है। इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विभाग के कार्यालय, पुराना तहसील परिसर महासमुन्द में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक को आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण.पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस इनमें से कोई से एक, शैक्षणिक तकनीकी सम्बंधित प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, आधार कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नि:शक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र, परिवार की वार्षिक आय के सम्बंध में शपथ पत्र तथा आवेदन पत्र दो सेट में उपलब्ध कराना होगा।