महासमुन्द

जिन्होंने भू-स्वामी अधिकार के लिए आवेदन दिया है, उन्हें गाइडलाइन के आधार पर मालिकाना हक दी जाए
06-Jan-2021 4:24 PM
जिन्होंने भू-स्वामी अधिकार के लिए आवेदन दिया है, उन्हें गाइडलाइन के आधार पर मालिकाना हक दी जाए

अफसर-कर्मचारी समन्वय के साथ तेजी से काम करेें- कलेक्टर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 6 जनवरी।
कलेक्टर डोमन सिंह ने समय सीमा की बैठक में जिले में निरस्त हुए व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 

इस कार्य में सम्बंधित विभाग समन्वय के साथ तेजी से काम करने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार मान्यता पत्र से लाभ पहुंचाने की कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को वनाधिकार अधिनियम के तहत निरस्त किए गए वनाधिकार दावों की समीक्षा के काम को राज्य सरकार ने अपने सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यों में शामिल करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में प्रदत्त नजूल की भूमि पर आवास बनाकर रह रहें हैं, ऐसे इच्छुक पट्टाधारियों से जिन्होंने पट्टे पर प्राप्त भूमि के सम्बंध में भू-स्वामी अधिकार हेतु आवेदन दिया है, उन्हें गाइडलाइन के आधार पर भू-स्वामी हक मालिकाना हक देने की कार्यवाही की जाए। 

कलेक्टर ने कहा कि उक्त मालिकाना हक मिलने से हितग्राही को पट्टे के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। मालिकाना हक प्राप्त या जमीन डायवर्टेड भी होगी। इसका उपयोग सम्बंधित व्यक्ति भू-स्वामी हक से कर सकेगा। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल एप्प सम्बंधी जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का महासमुन्द जिले में कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यों पर भूमिपूजन एवं लोकार्पण करेंगें। इसके साथ ही वे हितग्राहियों को सामग्री और चेक वितरण भी करेंगे।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news