बेमेतरा

कलेक्टोरेट परिसर में शांति, विधि एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने धारा 144 लागू
29-Jun-2022 2:38 PM
कलेक्टोरेट परिसर में शांति, विधि एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने धारा 144 लागू

बेमेतरा, 29 जून। कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान ने एक आदेश जारी कर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में शांति, विधि एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने 22 अगस्त तक आगामी दो माह तक धारा 144 लागू किया गया है।
जिला बेमेतरा के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग यथा-खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित है जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है।

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है।
 अतएव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके। अत: यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जावे। यह संवेदनशील क्षेत्र है जिसके आसपास लोक शांति बनाए रखने हेतु जुलूस, धरना, आमसभा एववं प्रदर्शन को रोका जाना आवश्यक है। उपरोक्त के आधार पर मुझे यह समाधन हो गया है कि लोक शांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में जुलूस, धरना, आमसभा व प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्याक्तियों को सूचना की तामिली एवं सूने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है। मैं भोस्कर विलास संदीपान, जिला दंडाधिकारी बेमेतरा धारा 144 दं.प्र. सं. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेमेतरा नगर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में जुलूस, धरना, आमसभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करता हूं। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ,सुरक्षाकर्मी को छोडक़र कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी ,कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा।

सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउड स्पीकर ,ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी ,कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एकसाथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जनता पर लागू होगा। यह आदेश 22 अगस्त (2 माह) तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188, भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
 

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