राजनांदगांव
राजनांदगांव, 15 सितंबर। शासन के निर्देश छग अनाधिकृत विकास नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के अनुसार एवं कलेक्टर तथा अध्यक्ष जिला नियमितिकरण समिति के निर्देशानुसार छग अनाधिकृत विकास नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम/नियम 2022 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु उक्त अधिनियम/नियम की जानकारी उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पीपीटी के माध्यम से अवगत कराया जाना है।नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन एवं जिलाधीश के निर्देशानुसार छग अनाधिकृत विकास नियमितिकरण अधिनियम/नियम 2022 के प्रावधानों को जनहित में क्रियान्वयन करने अधिनियम/नियम की जानकारी उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पीपीटी के माध्यम से जनता के बीच प्रस्तुतिकरण कर अवगत कराया जाना है। उक्त नियम को अवगत कराने कल 16 सितंबर को सुबह 11 बजे से नगर निगम टाउनहाल सभागृह में कार्यशाला आयोजित किया गया है। आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने महापौर सहित निगम अध्यक्ष, नेताप्रतिपक्ष, समस्त पार्षदगण, नामांकित पार्षदगण, समस्त बिल्डर, कालोनाईजर, समस्त पंजीकृत इंजीनियर, चेम्बर आफ कार्मस के अध्यक्ष उक्त कार्यशाला में 16 को उपस्थिति की अपील की है।