राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 15 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत आने वाले तीन सडक़ मार्गों पर 12 टन अधिक क्षमता के माल वाहनों के आवागमन को प्रतिषेध कर दिया है। इसके अंतर्गत घोरदा से बनहरदी 3 किमी, रामपुर से बनभेड़ी 2.95 किमी एवं अर्जुनी से मेढ़ा 2.50 किमी शामिल है।
जारी आदेश में कहा गया कि जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए खनिज सामग्री (मुरूम, रेत, गिट्टी, पत्थर) का परिवहन 12 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत निर्मित सडक़ मार्ग से होता है। ग्रामीण इलाकों की जिला मुख्यालय एवं मुख्य सडक़ से जोडऩे हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना का निर्माण किया गया है। इन मार्गों का मानक डिजाईन जिले की अन्य सडक़ मार्ग (ओडीआर) के बराबर होने के कारण व्यावसायिक माल वाहनों को संचालन से क्षति पहुंचती है, इनके रख-रखाव पर राजस्व का व्यय होता है।
सार्वजनिक लोक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से और सडक़ एवं पुल-पुलियों के स्वरूप को देखते प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना राजनांदगांव जिले के मार्गों पर भारी वाहनों (12 टन से अधिक) के आवागमन हेतु निषेधित करना अति आवश्यक हो गया है, जिसे देखते केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 की शक्तियों का उपयोग करते माल वाहनों के आवागमन के प्रतिषेध के संबंध में आदेश जारी किया गया है।