मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
![शादी का झांसा, नाबालिग को भगाया-रेप, 20 साल कैद शादी का झांसा, नाबालिग को भगाया-रेप, 20 साल कैद](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1720854216LACK_BOX_RAPE.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 13 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मनेंद्रगढ़ सरिता दास की अदालत ने विवाह का प्रलोभन देकर नाबालिग को अपने साथ भगाकर ले जाने व उसके साथ जबरदस्ती कई बार रेप किए जाने के जुर्म में अभियुक्त के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता के पिता ने जनकपुर पुलिस थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 1 सितंबर 2021 को उसकी नाबालिग पुत्री सुबह स्कूल जाने के नाम से निकली जो शाम तक घर नहीं आई। आस-पड़ोस व रिश्तेदारों में पता तलाश किए जाने जाने पर जब कहीं पता नहीं चला तब रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
जनकपुर पुलिस द्वारा मामले में आईपीसी की धारा 363 के तहत केस दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को आरोपी शनि के कब्जे से ग्राम डिडवरिया से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर पीडि़ता ने आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात बताई।
संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी शनि कुमार बैगा के विरूद्ध धारा 366, 376, 376(2)(ढ) आईपीसी एवं धारा 5(ठ), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने जिला उमरिया (मप्र) थाना पाली अंतर्गत ग्राम डिडवरिया निवासी आरोपी शनि कुमार बैगा (19) के दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 366 के अपराध में 3 वर्ष एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 05(ठ), 06 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों ही धाराओं में क्रमश: 100 रूपए व 1 हजार रूपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को क्रमश: 1 और 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।