मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 10 जुलाई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में आरोपी पति के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिवस 21 नवंबर 2023 को आरोपी मंगलू पनिका बस चलाकर रात्रि करीब साढ़े 8 बजे घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी मृतिका सोमवती घर में शराब पी हुई थी। पति ने शराब पीने पर आपत्ति की तो पत्नी मृतिका सोमवती उसके साथ गाली-गलौज करने लगी और उसे एक झापड़ भी जड़ दिया, तब पति ने गुस्से में अपनी पत्नी को एक झापड़ मारा जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद दोनों हाथों से बला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
मामले में विवेचना पूर्ण होने पर केल्हारी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने केल्हारी थानांतर्गत ग्राम तिलोखन निवासी अभियुक्त 37 वर्षीय मंगलू पनिका उर्फ मंगल पिता जीतराय के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे आईपीसी धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड एवं धारा 201 के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को दोनों धाराओं में 2 वर्ष एवं 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।