दन्तेवाड़ा
![नए कानूनों पर कार्यशाला नए कानूनों पर कार्यशाला](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1721229602nt-101.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 17 जुलाई। बुधवार को छ.ग. राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के निर्देशन में, विजय कुमार होता, प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के. के. देवांगन एवं ए. बी. गुरु डिप्टी डायरेक्टर अभियोजन कार्यालय के विशेष आतिथ्य में जिला न्यायालय दंतेवाड़ा में अभियोजन अधिकारियों एवं अधिवक्तागण के लिए एक जुलाई 2024 से लागू हुए ‘नए कानूनों ’ पर कार्यशाला आयोजित की गई ।
कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि विजय कुमार होता प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा सरस्वती मां का पूजन एवं दीप प्रज्जवलन कर किया। प्रधान जिला न्यायाधीश ने कार्यशाला के विषय को आलोकित करते हुए अपने विशेष उद्बोधन में तीनों नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में सारगर्भित रूप से बताया।
उन्होंने विशेष रूप से कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन की तामिली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित किए जाने, अन्वेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग किए जाने से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डाला ।
कार्यशाला में वक्ता के रूप में उपस्थित शैलेश कुमार शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( पॉक्सो) द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों को विस्तार से समझाया और वकीलों के अंतर्मन में नए कानून को लेकर चल रहे सवालों का हल दिया।
डी. पी. सिंह दांगी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों को विस्तार से बताया एवं अविनाश कुमार दुबे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए अपना उद्बोधन दिया।
कार्यशाला में प्रवीण कुमार प्रधान प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अपूर्वा दांगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्ता संघ के सचिव हरि डेगल, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एन. ठाकुर, अशोक जैन, के. के. दुबे , अशोक मिश्रा, दिलीप ठाकुर, व्यवहार न्यायालय सुकमा बीजापुर के अधिवक्ता तथा अभियोजन अधिकारीगण उपस्थित रहे।