महासमुन्द
![ट्रांसफार्मर से आईल चोरी, आरोपी को 3 साल कैद ट्रांसफार्मर से आईल चोरी, आरोपी को 3 साल कैद](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1722156633G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,28जुलाई। ग्राम टीपा देवलाखार में कृषि कार्य के लिए लगे ट्रांसफार्मर से आईल चोरी के फरवरी 2020 केए एक मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शोभना कोष्टा के द्वारा एक आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक आर एल पटेल से मिली जानकारी अनुसार 12 फरवरी 2020 को सहायक अभियंता सरायपाली के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वितरण केन्द्र सरायपाली ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम टीपा देवराखार में कृषि कार्य करने के लिए 16 केव्हीए का एक ट्रांसफार्मर लगा है। 11 फरवरी 2020 को ठेका कर्मचारी गोवर्धन भोई ने मोबाइल फोन से उक्त ट्रांसफार्मर के जमीन में गिरे होने और 10 फरवरी की रात्रि उसमें तोड़.फोड़ करके आइल की चोरी करने की जानकारी दी।
पुलिस ने रिपोर्ट पर धारा 379, 427, 34 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया था। गवाहों के बयान के आधार पर दो आरोपियों रामदुलार चौहान निवासी ग्राम बिजराभांठा एवं रिषिकेश बेहरा के खिलाफ जांच कार्रवाई के दौरान रिषिकेश बेहरा फरार मिला। जबकि रामदुलार के पास से 25 लीटर आइल, लोहे की आरी, दो नग स्टील का पाना एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसायकल को जब्त किया गया। पुलिस द्वारा अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के पश्चात दोष सिद्ध पाये जाने पर न्यायाधीश श्रीमती कोष्टा के द्वारा आरोपी रामदुलार को धारा 379,34 के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 427 के लिए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 4-34 लोक संपत्ति को नुकसानी निवारण मिल अधिनियम के लिए 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। उक्त सभी सजाएं साथ.साथ चलेंगी।