राजनांदगांव
राजनांदगांव, 8 अक्टूबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत पैन इंडिया अवेरनेस एण्ड आउटरीच अभियान का प्रथम चरण 2 से 24 अक्टूबर तक तथा द्वितीय चरण 25 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव विनय कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में प्राधिकरण द्वारा गठित पैनल अधिवक्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पैरालीगल वालंटियर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कानूनी जानकारी दी जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसका शुभारंभ जिला मुख्यालय तथा अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति डोंगरगढ़, खैरागढ़, अंबागढ़ चौकी एवं छुईखदान में प्रभात फेरी निकालकर किया गया।
जिला एवं तहसील अंतर्गत 353 ग्रामों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। यह शिविर 14 नवम्बर तक जारी रहेगा। ग्रामों के साथ-साथ यह शिविर न्यायालय परिसर एवं अन्य स्थानों में भी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला जेल राजनांदगांव व उपजेल डोंगरगढ़, खैरागढ़ में एक-एक खण्डपीठ का गठन कर जेल लोक अदालत का आयोजन भी सुनिश्चित कराया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्य-योजना के अनुसार जिले के सभी ग्रामों, रेल्वे स्टेशनों, स्कूलों, महाविद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविरों आयोजित की जा रही है। पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरालीगल वालंटियर की 11 टीम प्रतिदिन 5-6 ग्रामों में कानूनी जानकारी नागरिकों को दे रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जिले के न्यायाधीशगण का भी सहयोग लिया जा रहा है। अभियान के दौरान प्रमुख दिवस जैसे गांधी जंयती, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस, विश्व विद्यार्थी दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विधिक सेवा दिवस, बाल दिवस पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सभी न्यायालय परिसर में लीगल एंड क्लीनिक हेंल्प डेस्क की स्थापना की गई है। जिसमें जरूरतमंद पक्षकारों को नि:शुल्क विधिक सहायता एवं विधिक जानकारी प्रदान की जा रही है।
प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा ग्रामवासी को उपयुक्त स्थल पर उपस्थित होने और संबंधित ग्राम के ग्राम सचिव व जनप्रतिनिधियों का सहयोग व समन्वय के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में समुचित निर्देश हेतु जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से अपील किया गया है कि वे अभियान में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सफल बनाएं। अभियान अंतर्गत नालसा की विधिक सेवा योजनाओं, नालसा एप्प, डाक के माध्यम से विधिक सहायता, नि:शुल्क विधिक सलाह एवं सहायता, मोटर यान दुर्घटना एक्ट अंतर्गत कानूनी जानकारी, हमर अंगना योजना के तहत घरेलू हिंसा, पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना, करूणा योजना आदि के अंतर्गत विधिक जानकारी जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। यूट्यूब चैनल में जन-चेतना, जिसमें सरल भाषाओं में कानूनी जानकारी अपलोड की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण इसके माध्यम से प्रत्येक निर्धन वर्ग तक पहुंच कर अथक प्रयास पर कार्यरत है।