महासमुन्द
![बैंक से धोखाधड़ी कर लोन निकाला बैंक से धोखाधड़ी कर लोन निकाला](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1615986376g-logo.gif)
तत्कालीन बैंक मैनेजर सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 17 मार्च। विमल प्रमोद प्रधान व अन्य तीन ग्राम लमकेनी थाना बसना जिला महासमुन्द द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत के बाद तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय महासमुन्द में 2 फरवरी 2021 को आवेदक विमल, प्रमोद प्रधान व अन्य तीन लोग ग्राम लमकेनी थाना बसना जिला महासमुन्द ने जानकारी दी थी कि खसरा नं. 191 रकबा 0.440 का फर्जी ऋण पुस्तिका बनवाकर पंजाब नेशनल बैंक सरायपाली से तीन लाख रुपए का केसीसी लोन श्रीराम प्रधान ने लिया है। इस मामले में तत्कालीन बैंक प्रबंधक ने गलत सत्यापन करते हुए और अधिवक्ता केके बारीक ने गलत सर्च रिपोर्ट तैयार कर आरोपी श्रीराम प्रधान को तीन लाख रुपए केसीसी लोन का आहरण कराया है।
आरोपी श्रीराम प्रधान, तत्कालीन बैंक प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सरायपाली एवं अधिवक्ता केके बारीक द्वारा वर्ष 2017 में कुटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी ऋणपुस्तिका एवं फार्म नंबर बनाकर आवेदक विमल प्रमोद प्रधान से धोखाधड़ी की है और पंजाब नेशनल बैंक सरायपाली से फर्जी तरिके से रकम आहरण किया है।
आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471,34 का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में यह बात सामने आई कि लमकेनी के प्रमोद प्रधान व अन्य ने खसरा नं.191 का नया ऋण पुस्तिका बनाकर बंधक बनाकर बैंक सरायपाली से पत्राचार करके लोन प्रक्रिया के एवं लोन लेने सम्बंधी दस्तावेजों को संकलित कर राजस्व विभाग सरायपाली से सत्यापन कराया। जिस पर खसरा नं. 191 रकबा 0.440 का भू स्वामी नहीं पाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त खसरा नं.191 खगेश्वर, विमल व प्रमोद वगैरह के नाम पर होना लेखकर जानकारी दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने बिना दस्तावेज सत्यापन किये अनावेदक को जानबूझकर आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु गलत सर्च रिपोर्ट तैयार कर आर्थिक लाभ पहुंचाया।