महासमुन्द

दो बटियों की हत्या का आरोप सिद्ध, मां को आजीवन कैद
19-Mar-2021 4:04 PM
दो बटियों की हत्या का आरोप  सिद्ध, मां को आजीवन कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 19 मार्च।
दो मासूम बेटियों की हत्या का आरोप सिध्द होने पर गुरुवार को न्यायालय ने एक शिक्षिका मां को दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई है।
ज्ञात हो कि तीन साल पहले लालपुर वार्ड 6 बागबाहरा में अपनी 2 मासूम बेटियों की हत्या कर आत्महत्या की कोशिश करने वाली 34 वर्षीया शिक्षाकर्मी महिला को पुलिस ने गिफ्तार किया था। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने हत्या के अपराध सिध्द होने पर महिला को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। धारा 309 के तहत 1 वर्ष कारावास की सजा अलग से सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ ही चलेगी। 

अभियेजन पक्ष के अनुसार बागबाहरा थाना क्षेत्र के वार्ड नम्बर 6 लालपुर निवासी 31 वर्षीया यमुना पांडेय पति ईश्वर पांडेय शिक्षा कर्मी पर यह आरोप था कि  उसने 20 दिसम्बर 2017 को दोपहर लगभग 1 से साढ़े 4 बजे के बीच अपने किराये के मकान में अपनी दो बटियों 6 साल उम्र की यामिनी पांडेय और दो साल उम्र की लीना पांडेय की पेट व गले में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। खुद भी उसने अपने पेट हाथ और गले में चाकू से प्रहार कर आत्महत्या की कोशिश की थी। इस संबंध में मकान मालिक जनकराम साहू ने 20 दिसम्बर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रतिदिन की तरह वह अपने घर से स्कूल लमकेनी पढ़ाने गया था। तभी उसकी पत्नी शशि साहू ने मोबाईल कर बताया कि किराए के मकान में रहने वाली शिक्षिका यमुना पांडेय ने अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या की कोशिश की है। लौटकर देखा तो कमरे में यमुना और बेटियां अलग-अलग स्थानों पर खून से लथपथ पड़ी थी। तीनों को बागबाहरा अस्पताल ले जाया गया लेकिन डाक्टरों ने दोनों बच्चियों को देखते ही मृत धोषित कर दी। जबकि यमुना को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 

रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मौका मुआयना कर घायल यमुना से बयान ली जिसमें यमुना ने स्वीकार किया कि दोनों बेटियों को उसने ही मारा है। अपने बयान में यमुना के पति ईश्वर पांडेय ने बताया कि उनका मूल गांव उखरा है। उसकी बहन लता अपने पति की मौत के बाद गांव में ही रहती है जिसकी देखरेख के लिए वह उखरा आते जाते रहता था जो उसकी पत्नी को पसंद नहीं था और आवेश में आकर उसने दोनों बच्चियों की हत्या कर दी। साक्ष्य अैर गवाहों के बयान के आधार पर यमुना को न्यायाधीश ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है।  
 

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