महासमुन्द
साढ़े 10 हजार घनमीटर रेत बरामद, 4 के खिलाफ नोटिस जारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 19 मार्च। बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में रेत के अवैध भंडारण पर कल शाम बड़ी कार्यवाही की गई है। खनिज विभाग ने बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में छापा मारा है और दस हजार पांच सौ घन मीटर रेत जब्त किया है। विभाग ने चार लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी कर रेत भंडारण-परिवहन को लेकर जानकारी मांगी है।
जिला प्रशासन का खनिज विभाग इसे बड़ी कार्यवाही बताया रहा है। आंकड़े के हिसाब से मानें तो एक हजार से बारह सौ ट्रिप हाइवा रेत तकरीबन खनिज विभाग ने जब्त किया है। इस पूरे मामले में खनिज विभाग के आला अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया कि कार्यवाही की गई है। चार रेत भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि महासमुन्द जिले में कुल ग्यारह रेत खदानें स्वीकृत है। जिसमें बरबसपुर, बडग़ांव, बम्हनी, चिंगरोद, मुडिय़ाडीह, जोक नदी शामिल है। यहां रात को अवैध रेत रूप से रेत चोरी कर अवैध भंडारण की शिकायतें मिली थी। इसमें चार लोगों दामोदर चन्द्राकर, प्रकाश चन्द्राकर, गौरव चन्द्राकर, चन्दन चन्द्राकर को नोटिस जारी करते हुए विभाग ने पूछा है कि ये रेत आखिर भारी मात्रा में कहां से आया? रेत के पिट पास है कि नहीं ? परिवहन कहां से किया गया है?
विभाग का कहना है कि प्रशासन द्वारा किसी तरह से बिरकोनी में भंडारण करने की कोई अनुमति नहीं ली गई है। रेत भंडारण कत्र्ता को सात दिवस के भीतर भंडारित रेत खनिज का वैध रायल्टी एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए दए हैं। जिला खनिज अधिकारी को सौंपे जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम बिरकोनी तहसील व जिला महासमुंद के खसरा नंबर 2370 एवं खसरा नंबर 2368 निजी भूमि में दामोदर चंद्राकर पिता रामभरोसा चंद्राकर निवासी बिरकोनी जिला महासमुंद तथा प्रकाश चंद्राकर पिता विजय चंद्राकर निवासी बिरकोनी द्वारा लगभग 6000 घन मीटर संयुक्त रूप से, खसरा नंबर 2430 निजी भूमि में सौरभ चंद्राकर पिता अरूण कुमार चंद्राकर निवासी दुर्ग द्वारा लगभग 3300 घनमीटर खसरा नंबर 2394 निजी भूमि में, चंदन चंद्राकर पिता स्व. बलदाऊ चंद्राकर निवासी बिरकोनी जिला महासमुन्द लगभग 1200 घनमीटर कुल 10 हजार 500 घनमीटर रेत खनिज का भंडारण किया गया है।
भंडारित रेत खनिज को जप्त कर भंडारणकत्र्ता के सुपुर्दगी में दिया गया तथा भंडारण कत्र्ता को 07 दिवस के भीतर भंडारित रेत खनिज का वैध रायल्टी एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। रेत भंडारणकत्र्ताओ के द्वारा खनिज विभाग मे रेत भंडारण की अनुमति हेतु पूर्व से ही रेत खनिज अस्थाई अनुज्ञा पत्र भंडारण का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कुछ आवेदनों में अस्थाई भंडारण आवेदन पर जॉंच कार्यवाही उपरांत अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण कर लिया है, तथा कुछ प्रकरणों मे अस्थायी अनुज्ञा पत्र भंडारण स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।
रेत भंडारणकत्र्ता जारी नोटिस के सम्बंध में जवाब प्राप्त होने उपरांत दस्तावेंजो की जांंच-परीक्षण उपरांत अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज कर छग खनिज,खनन, परिवहन तथा भंडारण नियम 2009 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।