दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 21 मई। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दंतेवाड़ा में नियंत्रण हेतु अति आवश्यक वस्तुओं के साथ ही अन्य दुकानों को भी सम-विषम सिद्धांत के अनुसार संचालित करने की अनुमति जिला प्रशासन ने शुक्रवार को जारी की है। इस कारण आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु रियायतें बढ़ाई गई हैं।
कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया है कि स्थापित बाजारों में स्थित अलग-अलग प्रकार की दुकानें अलग अलग दिनों के अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये अपरान्ह 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। होटलों, भोजनालय एवं रेस्टोरेंट्स से केवल टेक-अवे की अनुमति प्रात: 6 से रात्रि 9 बजे तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित ढ़ाबा में टेक-अवे की अनुमति होगी। किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग बैठाकर खिलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
इस तरह खुलेंगी दुकानें
कपड़ा दुकान, ज्वेलरी, फैंसी, बर्तन एवं जूते चप्पल की दुकानें- सोमवार, मंगलवार और बुधवार को प्रात: 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे। इसी प्रकार स्टेशनरी, मोबाइल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटिंग प्रेस- गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे। मिठाई की दुकान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे। दुग्ध वितरण, डेयरी एवं डेयरी उत्पादों की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे।कलेक्टर ने अपने कंटेनमेंट जोन एरिया के आदेश में यह भी कहा है कि आवश्यकता होने पर नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रम निर्धारित करेगें। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील की जाएगी।