मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

नाबालिग से रेप, उम्र कैद
24-Dec-2022 8:21 PM
नाबालिग से रेप, उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 24 दिसम्बर।
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने नाबालिग के घर में घुसकर जबरन उसके साथ रेप करने के जुर्म में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि घटना दिवस 4 जुलाई 2021 की दोपहर 2 बजे पीडि़ता के माता-पिता काम करने बाहर चले गए थे। पीडि़ता घर पर अकेली थी। शाम करीब 4 बजे अभियुक्त जबरन पीडि़ता के घर के अंदर घुस गया तथा अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। पीडि़ता के दोनों हाथ को दुपट्टे से बांधकर शोर मचाने पर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जबरन उसके साथ बलात्कार किया।  पीडि़ता की शिकायत पर चिरमिरी पुलिस ने धारा 450, 376 के तहत केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। 

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