राजनांदगांव

235 भू-स्वामियों शुल्क जमा करने नोटिस
24-Feb-2024 3:05 PM
235 भू-स्वामियों शुल्क जमा करने नोटिस

 31 निजी वास्तुविद, इंजीनियर का लाईसेंस हुआ था रद्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 24 फरवरी। पांच हजार वर्गफीट आवासीय भवनों में 1 रुपए प्रक्रिया शुल्क में जारी डायरेक्ट भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में बकाया अदायगी शुल्क जमा नहीं करने पर 93 भूखंड स्वामी तथा डायरेक्ट भवन अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में आंशिक विकास शुल्क के रूप में जमा होने वाली अदायगी राशि जमा नहीं करने पर 142 भूखंड स्वामी को नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया है। इन्हीं प्रकरणों में पूर्व में 31 निजी पंजीकृत वास्तुविद, इंजीनियर एवं पर्यवेक्षक के अनुज्ञप्ति को रद्द कर उनकी आईडी बंद कर उनका नाम काली सूची में दर्ज करने आदेश जारी किया गया है।

आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा नागरिकों को भवन निर्माण में सुविधा प्रदान करने 1 रुपए प्रक्रिया शुल्क में डायरेक्ट भवन अनुज्ञा देने का प्रावधान किया है। प्रावधान अनुसार मकान निर्माण करने पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से लोग भवन अनुज्ञा लेने आवेदन कर रहे हैं। आवेदन उपरांत उन्हें छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 366 की उप धारा (3) के तहत भवन अनुज्ञा प्रदान की गई। अनुज्ञा उपरांत अनुज्ञा शुल्क सहित अन्य आवश्यक शुल्क भू-स्वामियों को अदा करना था, किन्तु इनके द्वारा शुल्क अदा नहीं किया गया, जिस पर सीधे भवन अनुज्ञा प्रकरण के 93 भूखंड स्वामी एवं सीधे भवन अनुज्ञा के अतिरिक्त विकास शुल्क जमा करने 142 भूखंड स्वामी को निगम के भवन नजूल शाखा द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि अनुज्ञा के लिए वास्तुविद इंजीनियर भवन अनुज्ञा आवेदन करने भूखंड स्वामी का अधिकृत आवेदक होता है, उनके द्वारा भी शुल्क अदा नहीं की गई। जिसके लिए उन्हें भी नोटिस जारी किया गया था, किन्तु उनके द्वारा नोटिस उपरांत भी बकाया शुल्क अदा नहीं किया गया। जिससे निगम को 2 करोड़ 51 लाख की वित्तीय क्षति हुई है।

आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि 235 भू-स्वामियों को 7 दिवस के भीतर बकाया अदायगी शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया गया है।

शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित का भवन अनुज्ञा निरस्त माना जाएगा तथा निगम के स्वीकृति के आभाव में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जो कि छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 239 के उल्लंघन के विरूद्ध धारा 302 एवं 307 के तहत वैधनिक कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि इन्हीं प्रकरणों में शुल्क अदा नहीं करने पर 31 वास्तुविद, इंजीनियर व पर्यवेक्षक का आई.डी. बंद कर लाइसेंस रद्द कर नगर निगम में अनुज्ञा आवेदन करने सदा के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जिनमें नवीन साहू, हिमांशु वैष्णव, तिलक सिन्हा, मयूर तेजवानी, लोकेश लाडेकर, प्रणय अन्द्रसकर, आयुश जैन, सागर हरिहारनों, अभिषेक गोलछा, अंकित श्रीवास्तव, भुपेन्द्र जायसवाल, नितिन देशमुख, रमेश सोनी, संगम सोनी, संजीव देवांगन, विजयभूषण साहू, विनोद पांडे, आकाश अग्रवाल, अमीर अब्बासी, चन्द्रकांत साहू, देवेश राठौड़, जय राठी, मोहम्मद सोहेल खान, पूरब गौतम अवचट, रितु साहू, शशांक वानखेड़े, शिशिर यादव, स्वप्नील श्रीवास्तव, तुषार पाटिल, वर्धमान छाजेड़ व अंकेश सिन्हा को ब्लेकलिस्टेट कर भवन अनुज्ञा आवेदन हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि भवन अनुज्ञा शुल्क सहित अन्य आवश्यक शुल्क अदा नहीं करने पर भू-स्वामियों को नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस उपरांत भी शुल्क अदा नहीं करने पर भवन अनुज्ञा निरस्त किया जाएगा। उसी प्रकार वास्तुविद, इंजीनियर व पर्यवेक्षक भी यदि शुल्क जमा नहीं कराएंगे तो उनकी भी 31 के अलावा अन्य पंजीकृत वास्तुविदों का भी आईडी बंद कर लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

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