मोहला मानपुर चौकी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 1 मार्च। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने नाबालिग पीडि़ता का उसके घर तक पीछा कर अश्लील हरकत किए जाने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि 22 अगस्त 2020 की शाम करीब 7 बजे पीडि़ता अपनी बड़ी बहन के साथ बाजार से घर आ रही थी, तभी पीडि़ता का पीछा करते हुए आरोपी उसके घर तक आ गया और पीडि़ता को देखकर अश्लील हरकत करने लगा।
मामले में पीडि़ता की शिकायत के आधार पर मनेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायाधीश ने मनेंद्रगढ़ निवासी आरोपी एहतेसामुल हक के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।