महासमुन्द

2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन, बदलेगी वार्डोंं की तस्वीर
13-Jun-2024 4:45 PM
2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन, बदलेगी वार्डोंं की तस्वीर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,13जून। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद नगर पालिका चुनाव की तैयारी शुरू होने जा रही है। पहले नये सिरे से वार्डों का परिसीमन करने के निर्देश आए हैं। 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। लिहाजा वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। महासमुंद शहर में 30 वार्ड हैं और 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या 54000 है। वैसे यहां की जनसंख्या 85000 तक पहुंच चुकी है। चर्चा है कि परिसीमन से वार्डों की संख्या बढ़ सकती है। चुनाव सालांत में होने हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने चुनाव के लिए नये सिरे से वार्डों का परिसीमन करने का निर्देश जारी करते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा है।

पत्र में कहा गया है कि निर्वाचन माह नवंबर-दिसंबर एक 2024 में होना है। छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 की आ उपधारा 3 तथा छत्तीसगढ़ नगर प्रव पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 की उपधारा 3 अनुसार वार्डों की रचना पनि इस प्रकार से की जाएगी कि प्रत्येक वार्ड है। प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या, प्रत्येक वार्ड से सम्मिलित क्षेत्र, अंतिम अधिसूचना का प्रारूप हिन्दी, अंग्रेजी में, वार्डों की सीमा उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, वार्डों का क्रमांक तथा नाम जनसंख्या संबंधी पत्रक गत जनगणना में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, निकाय क्षेत्र की जनसंख्या संबंधी पत्रक जिसमें कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या, प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े, वार्डों की सीमा निर्धारण संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन व प्राप्त आपत्तियों, सुझावों का निराकरण कर वार्ड विभाजन संबंधी अंतिम अधिसूचना का प्रारूप तैयार करने कहा गया है।

महासमुंद में जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना 2011 की जनसंख्या संबंधी की आंकड़ों का प्रकाशन किया जा चुका है। पर प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या में हुईं वृद्धि की 29 दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से वार्डों का ना परिसीमन किया जाना आवश्यक हो गया बार्ड है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई यथाशीघ्र संपन्न कराया जाना है। ताकि समय-सीमा में मतदाता सूची आदि तैयार कराया जाकर आम चुनाव 2024 नियत समयावधि में संपन्न हो सके।

जिला अंतर्गत स्थित निकायों के वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ नगर पालिका वार्डों का विस्तार नियम 1994 की अपेक्षा अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करने कहा गया है। प्रावधान अनुसार प्रस्ताव में निम्नांकित बिंदुओं की जानकारी का समावेश किया जाना है।

कहा गया है कि प्रस्तावित वार्डों की चारों दिशाओं की सीमाए मानचित्र जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की चारो दिशाओं को इस प्रकार दर्शाया जाये कि प्रत्येक वार्ड की सीमाएं स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखे। जनसंख्या संबंधी पत्रक, जिसमें गत जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के लिए अवधारित वार्डों की कुल संख्या तथा इसके आधार पर प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या, प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े दर्शाना होगा।

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