बेमेतरा

निकायों के परिसीमन का आदेश जारी, चुनाव नवंबर-दिसंबर में
14-Jun-2024 4:36 PM
निकायों के परिसीमन का आदेश जारी, चुनाव नवंबर-दिसंबर में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 14 जून। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। जिले के सभी निकायों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। जिले के एक मात्र नगर पालिका बेमेतरा में 21 वार्ड व 6 निकायों में 15-15 वार्ड हैं। इसके साथ ही नए नगर पंचायतों के लिए वार्डों की संख्या का निर्धारण व परिसीमन किया जाना है।

नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के संचालनालय से जारी आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश के 154 नगरीय निकायों का निर्वाचन आगामी नवंबर व दिसंबर माह में होना है, जिससे पूर्व की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार परिसीमन के लिए प्रस्तावित वार्डों की चारों दिशाओं की सीमा इस प्रकार दर्शाए जाने का आदेश है, जिससे प्रत्येक वार्ड की सीमाएं स्पष्ट हो सकें।

परिसीमन के अनुसार जनसंख्या पत्रक, जिसमें गत जनसंख्या के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका, क्षेत्र की कुल जनंसख्या, जाति व अनुसूचित जाति, जनजाति की कुल जनसंख्या, राज्य संरकार द्वारा संबधित नगर पालिका क्षेत्र के लिए अवधारित वार्डों की कुल संख्या तथा उसके आधार पर प्रत्येक वार्ड की औसत जनंसख्या। प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसके अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजतियों की जनंसख्या का आंकडा जुटाया जाना है। इसके साथ वार्डों के विभाजन के लिए प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या, अंतिम अधिसूचना व प्रारूप हिन्दी व अंग्रेजी में करना होगा। आदेश के अनुसार 8 बिन्दुओं में परिसीमन की कार्रवाई निर्धारित प्रारूप के अनुसार की जाएगी।

जिला मुख्यालय की आबादी 28 हजार पार 

नगर पालिका बेमेतरा की जनंसख्या जनगणना 2011 के अनुुुसार 28536 थी। नगर पालिका में कुल 21 वार्ड हैं। 2011 के बाद हुए दो निकाय चुनाव 2014 व 2019 में वार्डों की संख्या व आरक्षण का निर्धारण किया गया था। इसके बाद आने वाले निकाय निर्वाचन में भी 2019 की तरह ही वार्ड की जनसंख्या का निर्धारण होना है। इस बार भी वार्ड की संख्या बढऩे की संभावना कम है। इसी तरह नवागढ़, साजा, बेरला, परपोड़ी, थानखम्हरिया, देवकर में 15-15 वार्ड हैं। जिले में 2023 के दौरान ग्राम पंचायत दाढ़ी व भिभौरी को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। इस बार दोनों निकाय के लिए परिसीमन की कार्रवाई पहली बार की जाएगी।

वार्डों के विस्तार के लिए इनको मिली है जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961, छत्तीसगढ़ नगर पालिका वार्डों का विस्तार नियम 1994 के अनुसार जिले के सभी निकायों में वार्डों का नए सिरे से परिसीमन किया जाना है, जिसके लिए 10 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें बेमेतरा नगर पालिका के लिए घनश्याम सिंह तंवर एसडीएम बेमेतरा, बेरला नगर पंचायत के लिए सुभाष शुक्ला तहसीलदार, साजा नगर पंचायत उईस्यामी के मानकर, नगर पंचायत मारो प्रांजल प्रजापति, नगर पंचायत नवागढ़ विनोद कुमार बंजारे, नगर पंचायत परपोड़ी व देवकर केआर वासनिक तहसीलदार, भिभौरी सरिता मढरिया तहसीलदार, दाढ़ी सीताराम कंवर तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर कार्यालय शहरी विकास द्वारा जारी आदेश के बाद जिले में आने वाले दो तीन दिनों में निकाय स्तर पर जिम्मेदारियों का निर्धारण करने के बाद परिसीमन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

वार्डों की दिशाओं में अंतर आने के आसार हैं 

जिला मुख्यालय के सभी 21 वार्डों की सीमाए 5 साल बाद भी एक बार फिर निर्धारित की जाएगी। निर्धारण के पूर्व आम जनों से प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दावा आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। साथ ही जनप्रनिधियों के द्वारा वार्ड निर्धारण में भी अपना पक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद ही वार्डों की नई सीमाएं तय होंगी, जिसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि शहर के कुछ वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि जिला कार्यालय ने परिसीमन के लिए कार्रवाई प्रारंभ करते हुए जिम्मेदारी तय की है, जिसके बाद आने वाले दिनों में सीमा निर्धारण की प्रकिया को निकाय स्तर पर किया जाएगा।

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