बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 31 मार्च। पीडि़ता का अपहरण कर रेप करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने फैसला दिया है। शासन की ओर से अभियोजक सतीश वर्मा ने पैरवी की।
नवागढ़ क्षेत्र में हुए रेप के मामले में विशेष प्रकरण में सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी संजय अग्रवाल विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण पर निर्णय देते हुए अभियुक्त सतपाल बंजारे को बीस वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड से दण्डित करने का सजा सुनाया।
11 अगस्त 2020 को पीडि़ता ने शिकायत की थी कि तालाब से नहाकर वापस आ रही थी, तभी सतपाल बंजारे अपने किराना दुकान से निकलकर आया और उसका हाथ पकडक़र अपने घर के कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया, तभी गांव के कुछ लोग के आने पर आरोपी उसे छोडक़र भाग गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से 9 साक्षियों के कथन लिया गया। प्रकरण में सुनवाई किया जाकर संदेह से परे सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त सतपाल बंजारे को भादवि 1860 की धारा 376(2)(जे) का दोष सिद्ध होने पर 20 साल के कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 की दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है।