बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 अप्रैल। रेप के मामले में न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए आरोपी दिलीप लहरे को दस साल के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने पैरवी की। प्रकरण को लेकर बताया गया कि पीडि़ता बीते 8 मई 21 को अपने डेढ़ वर्ष की पुत्री के साथ घर में थी। पीडि़ता की पुत्री आंगन में खेल रही थी। घर में कोई नहीं थे, तब आरोपी ने रेप किया और धमकी दी। लोगों से मदद मांगने के लिए चिल्लाई तो आरोपी फरार हो गया।
पीडि़ता ने घटना की जानकारी फोन से अपनी पति को दी। थाना में आरोपी के विरुद्ध धारा 454, 376(1), 606 बी भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 18 गवाहों के बयान लिया गया। आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थदण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।