मोहला मानपुर चौकी
अंबागढ़ चौकी, 5 अप्रैल। एक सेवानिवृत्त शिक्षक की सेवा पुस्तिका अद्यतन व रिकवरी ठीक कराने के नाम पर पचास हजार रुपए लेने के आरोप में बीईओ कार्यालय अंबागढ़ चौकी में पदस्थ दो लिपिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दोनों बाबूओ पर स्कूल शिक्षा विभाग के नवगठित जिला के ओएसडी ने बीईओ के प्रस्ताव पर निलंबन की कार्रवाई की है। एक सप्ताह के अंदर एक शिक्षक एवं दो लिपिकों के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई से विभाग के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों में हडकंप मचा हुआ है।
नवगठित जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में स्कूल शिक्षा विभाग के ओएसडी कमल कपूर बंजारा ने 31 मार्च 2023 को जारी आदेश क्रमांक 2460 में बीईओ कार्यालय अंबागढ़ चौकी में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 बीएम पांडेय एवं सहायक ग्रेड 3 हेमंत सिन्हा को एक सेवानिवृत्त शिक्षक से पचास हजार रुपए लेने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दोनों बाबुओ का मुख्यालय बीईओ कार्यालय मानपुर व मोहला रखा गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के ओएसडी कमल कपूर बंजारा ने अपने निलंबन आदेश में उल्लेख किया है कि आरोपी दोनों लिपिकों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक बेन्जामिन तिग्गा से सेवापुस्तिका अद्यतन व रिकवरी ठीक कराने के नाम पर पचास हजार रुपए लिए थे। ओएसडी ने अपने आदेश में बताया है कि सेवानिवृत्त उच्च वर्ग शिक्षक ने 21 मार्च को बीईओ के समक्ष प्रस्तुत होकर बाबुओ के खिलाफ शिकायत पत्र दी थी।
इसके बाद बीईओ द्वारा 31 मार्च को इन लिपिको के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव पर आरोपी लिपिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया । ओएसडी ने बताया कि दोनों लिपिकों का यह कृत्य अनुशासनहीनता है और छग सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम के विपरित है, इसलिए इन दोनों लिपिको को छग सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम एक के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इधर इस घटनाक्रम के बाद बीईओ कार्यालय में हडकंप मचा हुआ है और यहां पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जिससे बीईओ कार्यालय नगर व क्षेत्र में सुर्खियो व विवादों में बना हुआ है। बीईओ आरके धीवर ने बताया कि बीईओ कार्यालय में पदस्थ दोनो लिपिकों के खिलाफ शिकायत मिली थी। शिकायत सही पाए जाने पर नियमों के अनुरूप कार्रवाई की गई है।