बेमेतरा

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध
13-Jun-2024 4:49 PM
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 13 जून।  प्रधान जिला न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन में बुधवार को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर निधि शर्मा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में नव निमार्णाधीन खुली जेल (पथरी) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में सचिव शर्मा ने उपस्थित लोगों को बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध हैं। इस उम्र में बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बाल श्रम का मुख्य कारण है गरीबी, जिसके कारण बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है।

इसी बाल श्रम को रोकने और खत्म करने के लिए 12 जून को बालश्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों को बाल मजदूरी से निकालकर शिक्षा दिलाने का ही इसका उद्देश्य है। साथ ही नालसा व सालसा द्वारा संचालित नियमों की जानकारी व कानूनी संदेश दिया गया। पैरालीगल वॉलिन्टियर्स ने अग्रवाल राइस मिल नवागढ़ रोड, कवर्धा रोड, बस स्टैंड बेमेतरा में बाल श्रम निषेध के संबंध में जानकारी दी गई।

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