कोरिया

गुणवत्ताहीन डीजल से 3 एम्बुलेंस खराब, बीएमओ ने की शिकायत
01-Sep-2021 8:42 PM
 गुणवत्ताहीन डीजल से 3 एम्बुलेंस खराब, बीएमओ ने की शिकायत

   पेट्रोल पंप की जांच में पानी मिलाने समेत कई खामियां उजागर    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बैकुंठपुर( कोरिया),1 सितंबर। एक पेट्रोल पंप की जांच में न सिर्फ कई खामियां उजागर हुई है, बल्कि पानी मिलाकर डीजल बेचने की बात भी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई में काफी मात्रा में पानी पाया गया है। जिले में पेट्रोल पंप की जांच का पहला मामला है, जब खाद्य विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप पर बड़ी कार्रवाई की है।

कोरिया जिले में अपनी तरह का पहला व बड़ा मामला है। पहली बार जिले के किसी पेट्रोल पंप में इस तरह की शिकायत के बाद कार्रवाई की गयी। दरअसल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के  एम्बुलेंस के चालक ने सोनहत के साहू फ्यूल्स सेंटर से अपनी एम्बुलेंस में डीजल भरवाया था, जिसके बाद में एम्बुलेंस का ब्रेकडाउन हो गया। सभी तरह की जांच के बाद वाहन सही पाया गया तो डीजल की जांच की गयी, जिसमें पानी मिलाया हुआ पाया गया। जिसकी शिकायत बीएमओ सोनहत ने खाद्य विभाग को की।

इस मामले में खाद्य विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साहू फ्यूल्स सोनहत पहुंच कर डीजल पेट्रोल के नमूने लेकर जांच की तो पाया चला कि इस पेट्रोल टंकी के डीजल पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचा जा रहा था। जिसके बाद जिला खाद्य अधिकारी विष्णु नारायण शुक्ला के साथ खाद्य निरीक्षक शुभा गुप्ता के साथ सोनहत के खाद्य निरीक्षक संजय ठाकुर ने साहू फ्यूल्स सेंटर से 3194632.48 लाख रूपये मूल्य का डीजल व पेट्रोल जब्त किया।

गुणवत्ताहीन डीजल से तीन एम्बुलेंस खराब

सोनहत स्थित साहू फ्यूल्स से गुणवत्ताहीन डीजल दिये जाने की एसडीएम सोनहत से बीएमओ सोनहत ने एम्बुलेंस चालक की रिपोर्ट पर शिकायत की गयी थी। जिसके बाद प्रशासन ने मामले केा गंभीरता से लिया और जांच में डीजल में मिलावट पायी गयी। बीएमओ सोनहत ने एसडीएम सोनहत को लिखे शिकायत में उल्लेख किया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत में कुल तीन वाहन एवं प्रा. स्वा. केंद्र रामगढ़ में एक वाहन नियमित रूप से सोनहत के साहू फ्यूल्स से ही डीजल भराया जाता है।  बीते 17 अगस्त को वाहन चालक के रिपोर्ट में एम्बुलेंस वाहन का डीजल फील्टर में लगभग एक लीटर पानी पाया गया, जिसके कारण नई एम्बुलेंस ब्रेक डाउन हो गयी शेष दो वाहन की स्थिति भी ठीक नहीं है। सभी वाहन गुणवत्ता विहीन डीजल के कारण खराब हो गयी।

साहू फ्यूल्स में पाई गई बड़ी खामी

सोनहत स्थित मेसर्स साहू फ्यूल्स सेंटर में गुणवत्ताहीन डीजल पेट्रोल विक्रय करने की शिकायत के बाद खाद्य विभाग द्वारा जांच की गयी तो उक्त सेंटर में कई तरह की खामिया पाई गयी। जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि उक्त पेट्रोल पंप में लापरवाही के कारण डीजल टैंक में पानी की मात्रा पायी गयी। स्टाक पंजी अद्यतन नही पाया गया। जिससे भौतिक रूप से उपलब्ध डीजल पेट्रोल की सही मात्रा का आंकलन नही हो पाया। जनसुविधा के लिए नि:शुल्क एयर मशीन नहीं पाई गई। मासिक स्टाक की जानकारी खाद्य कार्यालय में प्रतिमाह उपलब्ध नही कराया जाना पाया गया। फर्म परिसर में लगे स्टॉक एवं मूल्य सूची बोर्ड  बीते  11 अगस्त तक ही अद्यतन पाया गया। यहां पेट्रोल एवं डीजल टैंक में भौतिक रूप से उपलब्ध  पेट्रोल 10759.63 लीटर एवं डीजल 21793.26 लीटर कुल मूल्य 3194632.48 रूपये की जप्ती कर मैनेजर के सुपुर्दगी में दिया गया।

नहीं किया जा रहा नियमों का पालन

साहू फ्यूल्स के द्वारा छत्तीसगढ़ मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण ) आदेश 1990 के तहत आयल के क्रय विक्रय के लिए स्टाक एवं विक्रय पंजी का संधारण संधारण नहीं करना पाया गया। पंप परिसर में लगे स्टाक एवं मूल्य सूची बोर्ड अद्यतन पाया गया।

मैनेजर ने माना पानी जाता है

सोनहत के साहू फ्यूल्स के मैनेजर अब्दोन मिंज मींस ने अपने लिखित बयान में बताया कि उनके द्वारा पेट्रोल पंप से संबंध समझ दस्तावेजों का संधारण किया जाता है, प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल टैंक की टीप रीडिंग किया जाता है। फर्म के मैनेजर द्वारा बताया गया कि दिनांक 11 अगस्त 2021 के पश्चात स्टाफ एवं मूल्य प्रदर्शन बोर्ड में जानकारी अद्यतन नहीं किया जा रहा है। डीजल टैंक में बहुत सारे जॉइंट होने पर डीजल टैंक में पानी रिसाव हो जाता है जिससे फर्म के द्वारा समय-समय पर पानी निकाल कर सफाई किया जाता है। कभी-कभी पानी अधिक हो जाने पर नोजल के माध्यम से डीजल के साथ-साथ पानी भी निकल आता है। पंप के मैनेजर ने स्वीकार किया की जानकारी के अभाव में खाद्य कार्यालय जिला कोरिया को मासिक स्टॉक की जानकारी नहीं भेजी जा रही है।

दंडनीय है अपराध

कलेक्टर को भेजी गई जांच प्रतिवेदन में खाद्य निरीक्षक शुभा गुप्ता ने उल्लेख किया है कि साहू फ्यूल्स सोनहत के प्रोपराइटर राजेश साहू और मैनेजर अब्दोन मिंज का यह कृत्य छत्तीसगढ़ मोटर स्प्रिट तथा हाय स्पीड डीजल आयल( अनुज्ञापन एवं नियंत्रण)  आदेश 1990 की कंडिका 3(1)(4)(5) एवं ( 10) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।

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