कोरिया

बिना अनुमति आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी के नाम
01-Nov-2021 7:10 PM
बिना अनुमति आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी के नाम

जिपं सदस्य ने की कलेक्टर से शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 1 नवंबर।
आदिवासी के नाम दर्ज पट्टे की जमीन को बिना कलेक्टर की अनुमति के गैर आदिवासी के नाम पर विक्रय नहीं किया जा सकता। एक ऐसे ही मामले में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के एक आदिवासी ग्रामीण ने कलेक्टर कोरिया को शिकायत देकर एक गैर आदिवासी द्वारा जमीन को कपटपूर्वक हड़पने की शिकायत करते हुए अपना पट्टे की जमीन को वापस दिलाये जाने की मांग की।

इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य दृगपाल सिंह ने बताया कि सुमेर सिंह की भूमि को छलपूर्वक हड़प लिया गया है, शिकायत कर कलेक्टर से मांग की गई है। ये बड़ा अपराध है।
शिकायत के अनुसार  ग्राम पंचायत बिहारपुर निवासी सुमेर सिंह पिता सुखराज गोड ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी भूमि को बदरूद्दीन द्वारा हड़प लिया गया है। शिकायत में उल्लेख किया कि वर्ष 2001 में उसकी जमीन का खसरा नम्बर 75 था, लेकिन उसे  75-1 तथा 75-2 कर दिया गया। किस आधार पर उसकी जमीन का विक्रय कर दिया गया, जबकि उसके द्वारा अपनी उक्त खसरा नम्बर भूमि का कभी विक्रय ही नहीं किया गया है। उसके पट्टे की भूमि को किस आधार पर विक्रय कर दिया गया।पीडि़त ने अपनी पुत्री सोमवती व स्वयं के हस्ताक्षर से कलेक्टर को शिकायत देकर गैर आदिवासी को अंतरित की गई भूमि वापस दिलाये जाने की मांग की गई।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news