कोरिया

8 घंटे के भीतर अपहृत 2 नाबालिग बालिकाएं परिजनों के सुपुर्द, 2 नाबालिग गिरफ्तार
13-Mar-2022 3:45 PM
8 घंटे के भीतर अपहृत 2 नाबालिग बालिकाएं परिजनों के सुपुर्द, 2 नाबालिग गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 13 मार्च।
केल्हारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे के भीतर अपहृत नाबालिग बालिकाओं को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया है। नाबालिग पीडि़तों ने बताया कि बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर उनके साथ रेप किया गया है। पुलिस ने नाबालिग बालकों को गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड बैकुण्ठपुर में पेश किया गया।

केल्हारी थानांतर्गत एक ही गांव के 2 अभिभावओं ने अपनी नाबालिग बेटियों के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अज्ञात व्यक्ति  के द्वारा उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की आशंका जताई थी। पेशे से मजदूर एक पालक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 8 मार्च की सुबह वे ग्राम पिपरिया गए थे। शाम को 4 बजे वापस घर लौटे तो पत्नी ने बताया कि बेटी नहाने के लिए नदी गई हुई थी जो वापस घर लौटकर नहीं आई है। आसपास व रिश्तेदारों में पता करने पर उसका कहीं पता नहीं चल सका है। पिता के अनुसार उनकी बेटी की उम्र 17 वर्ष 5 माह है और वह कक्षा 11वीं की छात्रा है। वहीं दूसरे पालक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कक्षा 5वीं में पढऩे वाली उसकी 14 वर्ष 9 माह की बेटी 8 मार्च की दोपहर बाद 3 बजे घर में बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई है।
दोनों पालकों की रिपोर्ट पर केल्हारी थाने में अपराध कायम कर पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में तत्काल पुलिस टीम तैयार कर अपहृतों की तलाश हेतु पीडि़त परिजनों के साथ टीम रवाना हुई। पतासाजी के दौरान पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिला अंतर्गत ग्राम बेडरी कोतमा में दोनों अपहृता दो अपचारी बालकों के साथ मिलीं।

पीडि़तों को अपचारी बालकों के कब्जे से बरामद कर मौके पर परिजनों गवाहों के समक्ष दस्तयाब कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया तथा नाबालिग पीडि़तों को उचित देखभाल हेतु उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। अपचारी बालकों के परिजनों को तलब किया गया।

अपचारी बालकों को उनके परिजनों के समक्ष पूछताछ करने पर उनके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया। पीडि़तों का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया।
नाबालिग पीडि़तों ने बताया कि बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर उनके साथ रेप किया गया है। पीडि़तों तथा अपचारी बालकों का मेडिकल कराया गया। अपचारी बालकों के विरूद्ध प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 संलग्र किया गया। अपचारी बालकों के विरूद्ध धारा सदर के तहत् अपराध सबूत पाए जाने पर 10 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में किशोर न्याय बोर्ड बैकुण्ठपुर में पेश किया गया।
 

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