कोरिया
सीएमओ ने पत्र लिखकर माना पर कार्रवाई के बदले दे दी मलाईदार शाखा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 25 अपै्रल। नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में एक बाबू की नियुक्ति शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो के विपरीत जाकर सहायक ग्रड 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दी गयी।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी में बड़ा खुलासा हुआ। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में तत्कालीन नगर पंचायत के दौरान पदस्थ बाबू की 9 जनवरी 2007 को सहायक ग्रेड 3 के रूप में नियुक्ति हुई थी, लेकिन इस पद के लिए लिपिक के पास निर्धारित योग्यता ही नहीं थी, बावजूद इसके उसे उक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दी गयी। जबकि लिपिक ने अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड 3 में होने के बाद मार्च अपै्रल 2008 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी बीच उसे सहायक ग्रेड 3 को सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। वहीं लिपिक द्वारा इस दौरान वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक स्थापना प्रभारी के रूप में कार्य किया गया तथा 2017 में कार्य विभाजन के दौरान निकाय में अनुकंपा नियुक्ति के दस्तावेज गायब हो गए। जिसकी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गयी तो बताया गया कि चाही गई जानकारी के दस्तावेज गुम हो चुके है। इस मामले में पीआईसी की बैठक 5 नवंबर 2020 को हुई, जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि जब तक लिपिक द्वारा द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा दिया जाता तब तक आगामी वेतन वृद्धि, समयमान वेतनमान रोक रहेगी। प्रथम नियुक्ति आदेश कार्यालय को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास किया गया था।