कोरिया

गला दबाकर पत्नी की हत्या, उम्रकैद
01-May-2022 8:47 PM
गला दबाकर पत्नी की हत्या, उम्रकैद

मनेन्द्रगढ़, 1 मई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ मानवेंद्र सिंह की अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार 16 मार्च 2021 की सुबह साढ़े 9 बजे हृदय सिंह ने झगराखंड थाने में आकर सूचना दी कि वह अपनी पत्नी बूंदकुंवर एवं लडक़े कमलेश्वर सिंह के साथ बुंदेली नवापारा में रहता है। उसकी पत्नी बूंदकुवर बात-बात पर झगड़ा करती थी तथा खाना-पीना नहीं देती थी। 15 मार्च 2021 की रात्रि में बूंदकुवर परछी में सोई थी, सुबह लगभग 4 बजे उसने अपनी पत्नी बूंदकुंवर का गला, हाथ व साड़ी से दबाकर उसे खत्म कर दिया है।

झगराखंड पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश द्वारा संपूर्ण पहलुओं पर गौर करने के उपरांत झगराखंड थानांतर्गत ग्राम बुंदेली नवापारा निवासी अभियुक्त हृदय सिंह (37 वर्ष) को दोषसिद्ध पाए जाने पर हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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