कोरिया

अवैध कब्जा हटाने ढाई साल से चक्कर लगा रही बुजुर्ग महिला
03-Jun-2022 8:12 PM
अवैध कब्जा हटाने ढाई साल से चक्कर लगा रही बुजुर्ग महिला

न्याय के लिए करेगी सीएम से मुलाकात
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 3 जून।
एक गरीब बुजुर्ग महिला की गैर मौजूदगी में उसके घर के ऊपर पड़ोसी के द्वारा अतिरिक्त छज्जा का निर्माण कर लिए जाने से वह परेशान हंै। अवैध तरीके से किए गए निर्माण को हटाने के लिए वह ढाई साल से राजस्व विभाग के अधिकारियों का चक्कर काट रही है। परेशान वृद्धा अब कोरिया जिले के प्रवास पर आ रहे मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाने की बात कह रही है।

इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेंद्रगढ़ नयनतारा सिंह तोमर का कहना है कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को देखकर अतिशीघ्र प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

मनेन्द्रगढ़ वार्ड क्र. 11 झिरिया मोहल्ला निवासी मालती सोनी पति स्व. राजेंद्र सोनी ने 20 सितंबर 2019 को एसडीएम मनेंद्रगढ़ को इस आशय की लिखित शिकायत की थी कि अपने पति के जीवनकाल से नजूल भू-भाग पर छोटा सा मकान बनाकर निवास कर रही है। आवेदिका के घर के बगल में सुरेश गोयल निवास करते हैं, जिनके द्वारा अपने मकान के निर्माण के दौरान आवेदिका की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए लेंटर करीब 2 फुट आवेदिका के मकान के दीवार के ऊपर की ओर बढ़ाकर कर दिया गया है जिससे बरसात के मौसम में पड़ोसी  के छत का पानी आवेदिका के घर में प्रवेश करता है, इससे काफी परेशानी होती है।

निर्माण के दिन आवेदिका अपने निजी कार्य से चिरमिरी गई हुई थी, उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सुरेश गोयल ने निर्माण आवेदिका की अनुमति व सहमति के बिना किया है। पीडि़ता ने बताया कि उसके द्वारा सर्वप्रथम 20 सितंबर 2019 को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी मनेंद्रगढ़ के समक्ष इसकी लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर कोरिया के जनचौपाल में इसकी शिकायत की गई, तत्पश्चात 11 नवंबर 2019 राजस्व निरीक्षक (नजूल) मनेंद्रगढ़ के द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन तहसीलदार मनेंद्रगढ़ को प्रेषित किया गया। राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में दर्शाया है कि अनावेदक द्वारा अपने मकान के चारों ओर एक फिट का छज्जा तथा खिडक़ी हेतु अतिरिक्त छज्जा का निर्माण किया गया है जो कि आवेदिका के मकान के ऊपर स्थित है।

पीडि़ता ने बताया कि इसके बाद 24 जनवरी 2020 को तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण पेश हुआ, जिसमें आवेदिका एवं अनावेदक सुरेश गोयल दोनों उपस्थित हुए। पेशी में अनावेदक पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा पट्टे की जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा छज्जा निकाला जा रहा है।

आवेदिका ने अपने कथन में कहा कि इससे उसका सुखाचार एवं निजता प्रभावित हो रही है। अनावेदक को समझाईश दी गई कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे आवेदिका का सुखाचार प्रभावित न हो और प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

महिला ने बताया कि इसके बाद 12 मार्च 2021 को उसने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश किया और कहा कि प्रकरण में उसे न्याय नहीं मिल सका है। उसने कहा कि अनावेदक के द्वारा उसके मकान के ऊपर अपने छत का अतिरिक्त लेंटर बढ़ाया गया है, उसे नहीं हटाया जा रहा है जिससे वह काफी परेशान है।

मुख्यमंत्री से मिलकर करेगी न्याय की फरियाद
पीडि़ता का कहना है कि वह अकेली महिला है, पति का निधन हो चुका है। उसकी कोई संतान नहीं है। इससे कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। उसने कागज का एक टुकड़ा दिखाते हुए कहा कि 25 अप्रैल 2020 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उसकी पेशी थी। वह पेशी पर गई, उसकी पेशी 30 मई कर दी गई। 30 मई को पेशी पर गई तो अब उसे 27 जून 2022 को पेशी पर आने के लिए कहा गया है। न्याय के लिए बार-बार चक्कर काटकर वह थक चुकी है।

उसने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री प्रवास पर आ रहे हैं। वह अब तक पेश किए गए समस्त आवेदनों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेगी और अवैध तरीके से किए गए निर्माण कार्य को हटाए जाने के लिए उनसे फरियाद करेगी।

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