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विधिक जागरूकता शिविर में महिला अधिकारों के विषय में दी गई जानकारी
13-Dec-2022 7:55 PM
विधिक जागरूकता शिविर में महिला अधिकारों के विषय में दी गई जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 13 दिसम्बर।  तालुका विधिक सेवा समिति मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से जनपद सभागार में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान कराने हेतु महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी वीडियो एवं वक्तव्य के माध्यम से दी गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंसूर अहमद प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मनेन्द्रगढ़  एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति मनेन्द्रगढ़, द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री सुनीता साहू, विशिष्ट अतिथि मानवेंद्र सिंह प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे। जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एकता अग्रवाल न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनों को बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समाज में पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है तथा उक्त अधिनियम के कारण किसी भी प्राकर से किसी दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है। न्याय प्राप्त करने का जितना अधिकार एक अमीर व्यक्ति या किसी समान्य वर्ग के व्यक्ति को है उतना ही अधिकार एक आम व्यक्ति को भी है। न्याय प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं है। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजीवन लाल, सचिव  सूरजभान सिंह, सहायक विकास विस्तार अधिकारी कमल किशोर जायसवाल, महिला अधिवक्ता पूनम गुप्ता एवं रश्मि पाण्डेय  सभी के द्वारा महिलाओ के अधिकार के संबंध मे कानूनी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह, शिक्षिका, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी एवं मितानिन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

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