कोरिया
मनेन्द्रगढ़, 5 मार्च। नाबालिग के अपहरण के दो साल पुराने एक मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
7 अप्रैल 2019 को पीडि़ता के पिता ने चिरमिरी थाने पहुंचकर बेटी के बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही यह शंका जताई कि आरोपी युवक शनि कुमार के द्वारा उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। चिरमिरी पुलिस द्वारा धारा 363 के तहत् केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
पिता के बताए अनुसार घटना स्थल का नक्शा तैयार कर विवेचना में जुटी पुलिस ने 8 अप्रैल को पीडि़ता को बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा 9 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मोटरसाइकिल एमपी65एम7470 जब्त किया गया। पुलिस द्वारा 22 अप्रैल 2019 को आईपीसी की धारा 363, 366, 354(घ) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत् केस दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। उक्त मामले में फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय मनेंद्रगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र सिंह ने धारा 363 के आरोप में दोष सिद्ध पाए जाने पर चिरमिरी गोदरीपारा निवासी आरोपी 19 वर्षीय शनि कुमार को 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजक की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने की।