बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 8 अप्रैल। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को सजा सुनाई है। मृतक धर्मेन्द्र देशलहरे की हत्या सुपारी लेकर करने वाले आरोपी संत कुमार बांधे को आजीवन करावास, मृतक के पिता प्रेमचंद देशलहरे व भाई रेख चंद को 10-10 साल की सजा दी गई है। न्यायधीश पंकज कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सुरज कुमार मिश्रा ने पैरवी की।
बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम बोरिया बांध के पास 21 जुलाई 2022 को एक अज्ञात शव होने की जानकारी मिलने पर बेरला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। शव को करीब से देखने पर चोट के निशान नजर आए थे। शव की शिनाख्त धर्मेंद्र देशलहरे निवासी बेरला के वार्ड नंबर 7 मिनीमाता पारा के रूप में हुई। पीएम रिर्पोट में युवक की हत्या होने की बात सामने आई थी। पुलिस की विवेचना में जिस तरह के तथ्य सामने आए उसमें शराब भट्टी के सीसीटीवी से पूरे मामले का खुलासा हुआ था।
मृतक धर्मेंद्र देशलहरे को शराब की लत थी, और उसके पिता और भाई इससे परेशान थे। इसी बात से नाराज होकर पिता ने तेलंगाना में मजदूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के दो युवकों को पचास हजार में हत्या करने की सुपारी दी थी, जिसके बाद युवकों ने गांव पहुंचकर मृतक को बेरला शराब दुकान लेकर पहुंचे और शराब पिलाया था। बोरिया बांध के पास युवकों ने धर्मेन्द की हत्या की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने प्रकरण में संतकुमार बांधे, ग्राम भरनी जिला दुर्ग, रेखचंद व प्रेमचंद दोनों वार्ड 7 निवासी बेरला पर धारा 302, 120 बी व 34 के तहत अपराध कायम किया गया, प्रकरण को न्यायलय में प्रस्तूत किया गया।