बेमेतरा

किसानों से खरीदी उपज, फिर नहीं किया भुगतान, अपराध दर्ज
30-Jun-2024 4:37 PM
किसानों से खरीदी उपज, फिर नहीं किया भुगतान, अपराध दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 30 जून। किसानों से उपज लेकर भुगतान नहीं करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत के बाद अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदने के बाद किसानों को चूना लगाने वाले आरोपी लीला राम पंचभैया व जित्तू साहू नेवसा द्वारा गोपालभयना, रिसामती के किसानों से अधिक रेट में धान खरीदी कर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत की गई थी।

बताया गया कि बीते जनवरी 2024 को जित्तू साहू ने प्रार्थी को बताया कि ग्राम पंचभैया निवासी लीला राम साहू निवासी द्वारा 3100 रूपये के भाव से धान खरीदने और 45 दिन के बाद में 3100 रूपये के भाव से भुगतान करने की बात कही गई थी। साथ ही जित्तु साहू ने स्वयं को लीला राम का मुंशी बताकर धान खरीदी करने की बात कही थी। इसके बाद 21 जनवरी को मनीष ने ग्राम नेक्सा में 165 बोरी धान जित्तू साहू को बेचा था। तयभाव के अनुसार 204600 रूपये का पर्ची काट कर दिया। 30 जनवरी को जित्तू साहू ने प्रार्थी मनीष से दोबारा धान खरीदा जिसमें उससे 300 बोरी धान खरीदा गया था जिसके लिए 3,72,000 रूपये का पर्ची काट कर दिया।

इसी तरह 4 फरवरी को 404 बोरी धान, कीमत 500960 रूपया। 27 फरवरी को 157 बोरा राहर 13000 रूपये की दर से खरीदा था जिसके लिए 1026740 रूपये में खरीदने का पर्ची काट कर दिया। जित्तू साहू ने मनीष से धान व अरहर खरीदा था जिसकी की कुल राशि 2104300 लेना था। जित्तू साहू रकम देने में टाल मटोल करता रहा तथा उसे बताया गया कि उसने दोनों उपज को ग्राम पंचभैया निवासी लीलाराम के पास बेच दिया है पर उसे भूगतान नहीं किया है। प्रार्थी ने शिकायत की थी, जिसमें जित्तू साहू, लीलाराम साहू ने छल कपट, धोखाधड़ी कर धान व अरहर खरीदा है। आरोपी द्वारा किसानों को चेक दिया गया था जो पूर्व ही बाउंन्स हो गया था।

अन्य गांव के किसानों से भी उपज ली 
पर भुगतान नहीं किया 

शिकायत पत्र के अनुसार अनाज खरीदने वाले दोनों आरोपियों ने मनीष साहू के अलावा ग्राम नेवसा के भुवन साहू, लेखा राम साह, कुमार साहू, दुर्जन साहू, शेषु साहू से भी अधिक दाम पर धान व अरहर खरीदा गया। वहीं ग्राम गोपालभैना व रिसामली के किसानों से भी उपज खरीदकर धोखाधड़ी कर बेईमानी किया जाना बताया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 420 व 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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